टोक्यो जापान में कोर्ट ने एक महिला को दूसरी महिला के साथ सेक्स संबंध बनाने के जुर्म में 110000 येन (70,000 रुपये) से अधिक का मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, टोक्यो जिला न्यायालय ने 16 फरवरी को 37 साल की एक महिला को यह रकम पीड़िता के पति को चुकाने का आदेश दिया है। इस महिला के ऊपर आरोप था कि उसने पीड़ित महिला के पति की इच्छा के खिलाफ सेक्स संबंध बनाया था। पति ने दायर किया था मुकदमा जापानी अखबार Asahi Shimbun की रिपोर्ट के अनुसार, 39 साल के पति ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्स संबंध बनाने का आरोप लगाया था। पति ने अपनी याचिका में बताया था कि उसकी पत्नी और आरोपी महिला की मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। जिसके बाद वे दोनों दोस्त बन गए थे। कोर्ट ने कहा शांति भंग हुई, मुआवजा चुकाइए वहीं, आरोपी महिला ने कोर्ट में कहा कि उसकी हरकतों ने शादी को बर्बाद नहीं किया और यह बेवफाई नहीं हुई। लेकिन अदालत ने महिला को पति को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसके इस कार्य से शांति भंग हुई है, इसमें बेवफाई का कारण नहीं बनता है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले की पूरे जापान में चर्चा हो रही है। एक साल पहले भी टोक्यो के हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में एक महिला को उसकी महिला साथी को धोखा देने के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया था। जापान में को नहीं है मान्यता बताया जा रहा है कि ये दंपती पिछले सात साल के एक साथ रह रहे थे। उन्होंने अपनी शादी अमेरिका में की थी और इनका बच्चा भी होने वाला था। कुछ साल पहले देश की एक जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी की अनुमति नहीं देना असंवैधानिक है। हालांकि, हाल ही में जापान की एक अदालत ने समलैंगिक जोड़ों की शादी का असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के इस फैसले से वहां के समलैंगिक जोड़ें गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं।
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