
लाहौर पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब प्रांत में 2019 में 8 साल की एक बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज नासिर हुसैन ने मोहम्मद इमरान को बच्ची की हत्या करने को लेकर आजीवन कारावास और बलात्कार, अपहरण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 5,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाए और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे और छह महीने की कारावास की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद इमरान ने नवंबर 2019 में लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और बाद में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीच, एक अन्य घटना में पुलिस ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक व्यक्ति को पांच वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
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