Friday, 26 November 2021

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इस्लामाबादपाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को रक्षा सचिव से सवाल किया कि 'रणनीतिक और रक्षा' भूमि का उपयोग शादी की पार्टियों और सिनेमाघरों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्यों किया जा रहा है। न्यायालय ने यह पूछताछ तब की जब पता लगा कि सेना ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग किया था। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ सैन्य भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। 'डॉन' न्यूजपेपर की एक खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश ने सैन्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग को लेकर रक्षा सचिव सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हिलाल हुसैन से पूछताछ की। उन्होंने सवाल किया कि क्या रक्षा भूमि पर सिनेमाघर और मैरिज हॉल आदि का निर्माण किया गया है। पीठ ने सवाल किया, 'यह जमीन आपको रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई थी, आपने इस पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। क्या मैरिज हॉल, सिनेमाघर और हाउसिंग सोसाइटी रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं?' कोर्ट ने मांगा लिखित स्पष्टीकरणरक्षा सचिव ने कहा, 'हमने तय किया है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण और सैन्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग की जांच की जाएगी और उस पर रोक लगाई जाएगी। पीठ ने उनसे लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। पाकिस्तान में न्यायपालिका पर सेना के प्रभाव को लेकर जारी विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी शामिल हो गए हैं। बीते दिनों उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका अन्य संस्थानों से प्रभावित हो रही है या उनसे निर्देश ले रही है। पाकिस्तान की अदालतें सवालों के घेरे मेंचीफ जस्टिस ने दावा किया कि पाकिस्तान की अदालतें अपना काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दरअसल, कुछ दिनों पहले लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अली अहमद कुर्द ने पाकिस्तान की न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अस्मा जहांगीर सम्मेलन में कहा था कि एक जनरल 220 मिलियन लोगों के देश पर हावी है। इसी जनरल ने न्यायपालिका को रैंकिंग में 126 वें नंबर पर भेज दिया है। अली अहमद कुर्द ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 का उल्लेख किया। इस लिस्ट में पाकिस्तान मौलिक अधिकारों की श्रेणी में 126 वें स्थान पर है।


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